जयपुर/सिरोही। राजस्थान में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और सूखे से हर साल लाखों किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों के लिए एक बड़ा सहारा है — लेकिन अधिकांश किसानों को यह नहीं पता कि क्लेम कैसे करें, कब करें और कितना मुआवजा मिलेगा। यह गाइड आपके लिए है।
फसल बीमा योजना क्या है?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार की एक केंद्रीय योजना है जो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान पर बीमा कवर देती है। राजस्थान में यह योजना खरीफ (मक्का, बाजरा, मूंग) और रबी (गेहूं, सरसों, जीरा) दोनों सीजन में लागू होती है।
योजना के तहत किसान को केवल 2% (खरीफ) और 1.5% (रबी) प्रीमियम देना होता है। बाकी प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार देती है।
राजस्थान में कौन सी फसलें कवर हैं?
सिरोही, जालौर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर और आसपास के जिलों में इन फसलों को बीमा कवर मिलता है:
- रबी सीजन: गेहूं, सरसों, चना, जीरा, ईसबगोल, अरंडी
- खरीफ सीजन: बाजरा, मक्का, मूंग, मोठ, ग्वार, तिल
- बागवानी: आम, अनार, प्याज (कुछ जिलों में)
क्लेम करने की 72 घंटे की शर्त — यह बहुत जरूरी है
फसल को नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर आपको बीमा कंपनी को सूचित करना अनिवार्य है। देरी होने पर क्लेम रद्द हो सकता है।
सूचना देने के तरीके:
- बीमा कंपनी का टोल फ्री नंबर पर कॉल करें (प्रत्येक जिले में अलग कंपनी होती है)
- क्रॉप इंश्योरेंस ऐप (Crop Insurance App) से ऑनलाइन सूचना दें
- अपने बैंक की शाखा में जाकर नुकसान की सूचना दें
- स्थानीय कृषि विभाग कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज करें
क्लेम की पूरी प्रक्रिया — Step by Step
कदम 1: नुकसान के 72 घंटे में टोल फ्री या ऐप से सूचना दें।
कदम 2: अपने पटवारी से गिरदावरी (फसल नुकसान का सरकारी आकलन) करवाएं।
कदम 3: बीमा कंपनी का सर्वेयर आपके खेत का निरीक्षण करेगा।
कदम 4: सर्वे रिपोर्ट के आधार पर क्लेम की राशि तय होगी।
कदम 5: मुआवजा सीधे आपके बैंक खाते में आएगा।
क्लेम के लिए जरूरी दस्तावेज
- किसान की पासबुक (Bank Passbook)
- बीमा पॉलिसी नंबर
- जमाबंदी / खसरा नंबर
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर (बीमा के समय रजिस्टर्ड)
राजस्थान में बीमा कंपनियां और टोल फ्री नंबर
राजस्थान के विभिन्न जिलों में अलग-अलग बीमा कंपनियां काम करती हैं। सिरोही जिले के लिए संबंधित बीमा कंपनी का नंबर जानने के लिए जिला कृषि अधिकारी कार्यालय, सिरोही से संपर्क करें। सामान्य हेल्पलाइन: 1800-180-1551 (Agriculture Ministry)
अगर क्लेम न मिले तो क्या करें?
यदि क्लेम में देरी हो या कम राशि मिले तो:
- जिला कृषि अधिकारी को शिकायत दें
- IRDAI (बीमा नियामक) की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें
- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पर कॉल करें
क्या करें अगर फसल बीमा नहीं है?
जिन किसानों ने बीमा नहीं लिया, उनके लिए राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) से मुआवजा मिल सकता है। इसके लिए स्थानीय पटवारी से गिरदावरी करवाकर तहसील कार्यालय में आवेदन करें।
— मारवाड़ लाइव डेस्क। यदि आपके क्षेत्र में फसल बीमा से संबंधित कोई समस्या है तो हमें info@marwadlive.in पर बताएं।
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